Sunday, July 7, 2024
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मऊ में संपत्ति विवाद में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, मौत

मऊ (भाषा)। जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बाइक पर सवार होकर आये बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अब्दोपुर गांव में आज शाम दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये चार बदमाशों ने सोनू यादव (26) को गोली मार दी, जिससे […]

मऊ (भाषा)। जिले के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में बाइक पर सवार होकर आये बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अब्दोपुर गांव में आज शाम दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये चार बदमाशों ने सोनू यादव (26) को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। घटना की सूचना मिलते ही मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी।

पूछताछ के हवाले से पुलिस अधीक्षक पांडेय ने बताया कि दो पक्षों के बीच वर्षों से विवाद चला आ रहा था जिसे लेकर आज बाइक सवार बदमाशों ने सोनू यादव को गोली मार दी और उसकी मौत हो गयी। उन्‍होंने कहा कि घटना की जानकारी के लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और मामले में तहरीर मिलने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मथुरा के महंत की हत्या करने आए 11 बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

मथुरा। जिले के किशोरी कुंज आश्रम के महंत की कथित तौर पर हत्या करने आए 11 बदमाशों को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में चार बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों की टीम ने मंगलवार आधी रात को वृन्दावन इलाके में पानीघाट के पास 11 लोगों को घेर लिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में गोली लगने से चार बदमाश जख्मी हो गए। बाद में सभी 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि ये बदमाश किशोरी कुंज आश्रम के महंत स्वामी राज की हत्या करने के इरादे से एकत्र हुए थे। स्वामी राज का अपने बेटे केशव दास से विवाद है। बिहार की जेल में बंददास को मंगलवार को बिहार की पुलिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लेकर आई थी। सिंह ने बताया कि केशव दास ने आश्रम विवाद को लेकर इन 11 लोगों को अपने पिता की हत्या करने के लिए कहा था।

पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों की पहचान बिपिन, टीटू, अजय और राज सिकरवार के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से चार बिहार के हैं और बाकी उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक कार, चार तमंचे, कई कारतूस, लोहे की रॉड, रस्सी, मोबाइल फोन आदि बरामद किए गए। आरोपी टीटू आठ आपराधिक मामलों में शामिल है, बाकी आरोपियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास जुटाया जा रहा है।

रामपुर में उप निरीक्षक 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार

रामपुर। उत्‍तर प्रदेश पुलिस के भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की टीम ने मंगलवार को यहां एक उप निरीक्षक (दरोगा) को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गंज थाने के थाना पाखर चौकी प्रभारी (उप निरीक्षक) सुधीर कुमार को एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

अधिकारी के अनुसार, दरोगा एक पीड़ित से उस मामले में रिश्वत की मांग रहे थे, जिसकी वह विवेचना कर रहे थे। पीड़ित अकरम ने इसकी शिकायत पुलिस की मुरादाबाद एसीओ टीम से की थी और तय कार्यक्रम के मुताबिक जब वह एसआई को रिश्वत देने पहुंचा तो टीम ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया। एसीओ के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) मोहम्मद फैजल सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पुलिस कर्मी द्वारा 10 हजार रुपये की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि उप निरीक्षक सुधीर कुमार जब मंगलवार को 10 हजार रुपये की रिश्वत ले रहे थे, तभी रंगे हाथ पकड़े गये। इस मामले में एसीओ की ओर से सुधीर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

गोंडा में हत्या के दोषी को उम्र क़ैद

गोंडा। जिले की एक अदालत ने करीब छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनमोहन मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों और गवाहों को सुनकर अब्दुल कादिर को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी मो. इमरान को बरी कर दिया।

मिश्रा ने घटना के संदर्भ में बताया कि गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इमामबाड़ा निवासी मोहम्मद नजात ने थाने में दर्ज कराई गयी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसका बेटा अब्दुल्ला, बांदा जिले के अब्दुल कादिर के साथ जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता था। शिकायत के अनुसार, अब्दुल्ला से आरोपी ने आठ लाख रुपये उधार लिए थे और पैसे मांगने पर वह आनाकानी करता था। इसमें कहा गया कि चार फरवरी 2017 की रात करीब साढ़े नौ बजे अब्दुल्ला को अब्दुल कादिर ने गोली मार दी, अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद अब्दुल क़ादिर को सजा सुनाई और एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया।

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