फिलहाल सिस्टर प्रीति मैरी, वंदना फ्रांसिस और आदिवासी युवक सुखमई को जमानत मिल गई है। इस प्रकरण में पूरे देश में हुए हंगामे के बाद एनआईए अदालत से आरोपियों को जमानत मिलने का एक ही अर्थ है कि सरकार के प्रथम दृष्टया सबूतों को अदालत ने खारिज कर दिया है।
गुजरात में बड़ी संख्या में हिन्दू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपनाने के बाद गुजरात सरकार ने 8-अप्रैल को सर्कुलर जारी कर कहा कि हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।