आयकर की अधिनियम की धारा 43 बी खंड (एच) में कालीन उद्योग को शामिल करने से एक तरफ जहां कालीन के दामों में वृद्धि होगी तो वहीं दूसरी ओर उसकी खरीदारी पर भी असर पडे़गा। कुल मिलाकर इस नियम के लागू होने से इस उद्योग से जुड़े लोगों को भारी नुकसान उठाना पडे़गा।