सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रमुख बैंक एसबीआई को 21 मार्च को शाम पांच बजे से पहले हलफनामा दायर करने के लिए आदेश दिया है, जिसमें सभी जानकारियों के प्रकाशन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़ी अन्य गैर-सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई को फटकार लगाई और इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर जारी करने का भी आदेश दिया।