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President Draupadi Murmu
घोड़े भड़के, तो भड़के क्यों?
वैसे तो संघी गिरोह को पूरे संविधान पर ही आपत्ति है। वे इस संविधान को बदलने की फिराक में हैं। माननीय उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद-142 को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय सुपर संसद जैसा व्यवहार कर रहा है। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-142 को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। इसलिए इस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति (सुप्रीम पॉवर ऑफ सुप्रीम कोर्ट) के रूप में भी जाना जाता है। वे सुप्रीम कोर्ट को मिले इस पॉवर पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ मिसाइल हमला करता है और इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं डरना चाहिए
नयी दिल्ली, (भाषा)। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘लोक अदालत’ के तौर पर अपनी भूमिका...
अधीर रंजन ने सीआईसी के चयन में अंधेरे में रखने का लगाया आरोप, सोम समूह के खिलाफ हुई छापेमारी
नयी दिल्ली, (भाषा)। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) की नियुक्ति से संबंधित चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी...