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ग्राउंड रिपोर्ट

दीए के कारण फ्लैट में लगी आग, परिवार सही सलामत

ठाणे (भाषा)। महाराष्ट्र के ठाणे में एक इमारत की 18वीं मंजिल में आग लगने से एक फ्लैट पूरी तरह जल गया जिस कारण मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा। यह जानकारी देते हुए ठाणे नगर निगम की आपदा प्रबंधन इकाई के प्रमुख यासिन ताडवी ने बताया कि मीरा रोड इलाके के काशीगांव में 22 मंजिली […]

ठाणे (भाषा)। महाराष्ट्र के ठाणे में एक इमारत की 18वीं मंजिल में आग लगने से एक फ्लैट पूरी तरह जल गया जिस कारण मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा। यह जानकारी देते हुए ठाणे नगर निगम की आपदा प्रबंधन इकाई के प्रमुख यासिन ताडवी ने बताया कि मीरा रोड इलाके के काशीगांव में 22 मंजिली इस इमारत में स्थित इस फ्लैट में सोमवार रात करीब सवा दो बजे आग लग गयी लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस अपार्टमेंट में पूजा के लिए मेज पर एक दीया जलाया गया था, जिससे उसके (मेज के) ऊपर रखे कपड़े में आग लग गयी और उसकी लपटें पूरे घर में फैल गयीं। परिवार जब तक कुछ समझ पाता तब तक आग पूरे घर में फ़ैल गई थी।

अधिकारी ने बताया कि यह आग 21वें तल पर पहुंच गयी थी और उससे ऊपरी तल के कुछ फ्लैट के हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही बिजली के तार, लकड़ी की अलमारी, दरवाजे आदि भी नष्ट हो गये। उस फ्लैट में रहने वाले लोग सुरक्षित बाहर आ गये लेकिन मकान पूरी तरह जल गया। सूचना मिलने पर स्थानीय अग्निशमनकर्मी छह दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने चार बजकर 35 मिनट तक आग को बुझाया।

पांच वर्षीय बच्ची से उसके रिश्तेदार ने किया बलात्कार

ठाणे (भाषा)। नवी मुंबई में एक व्यक्ति ने मिठाई देने के बहाने अपने रिश्ते के भाई की पांच वर्षीय बेटी से कथित रूप से बलात्कार किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि बच्ची अपने माता-पिता के साथ पनवेल इलाके के एक गांव में रहती है, जबकि आरोपी नवी मुंबई के वाशी इलाके में रहता है।

तलोजा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार, आरोपी व्यक्ति बच्ची को मिठाइयां देने के बहाने गांव की किसी सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उससे कथित रूप से बलात्कार किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश कालदाते ने बताया कि आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 (अपहरण) और 376 (2) (एफ) (12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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