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बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन

वाराणसी (भाषा)। काशी हिंदू विश्विद्यालय (बीएचयू) के परिसर में बुधवार देर रात अपने दोस्त के साथ घूम रही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की एक छात्रा से कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की और उसे कथित रूप से निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बना लिया। इस घटना को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को राजपूताना हॉस्टल के सामने धरना-प्रदर्शन […]

वाराणसी (भाषा)। काशी हिंदू विश्विद्यालय (बीएचयू) के परिसर में बुधवार देर रात अपने दोस्त के साथ घूम रही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की एक छात्रा से कुछ बदमाशों ने छेड़छाड़ की और उसे कथित रूप से निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बना लिया।

इस घटना को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों ने बृहस्पतिवार को राजपूताना हॉस्टल के सामने धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में बाहरी तत्व शामिल थे लिहाजा परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगायी जाए।

पुलिस सूत्रों मुताबिक, पीड़ित छात्रा ने लंका थाने में दी तहरीर में बताया है कि बुधवार रात वह अपने आईआईटी छात्रावास से निकली थी और कुछ ही दूरी पर उसका एक दोस्त उसे मिल गया तथा दोनों कर्मन बाबा के मंदिर के पास पहुंचे तभी एक बाइक पर सवार तीन लोगों ने उन्हें रोक लिया। पीड़िता ने बताया कि बदमाश उसका मुंह दबा कर उसे कोने में ले गए और उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बना लिया और फोटो खींचे। शिकायकर्ता ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने करीब 15 मिनट तक उसे बंधक बनाए रखा और फिर वे उसका मोबाइल नम्बर लेकर भाग गये।

लंका पुलिस ने बताया कि छात्रा की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 (स्त्री लज्जा भंग करना), 506 (धमकी देना) और आईटी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है।

आईआईटी के रजिस्ट्रार राजन श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर संस्थान के सभी बैरिकेड्स को रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा गया है कि रात में प्रांगण में उपस्थित गॉर्ड बीएचयू के स्टिकर्स लगे या बीएचयू का पहचान पत्र दिखाने पर ही गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति देंगे।

 

कारोबारी के बेटे के अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ कुर्की का नोटिस

बस्ती। जिले की एमपी-एमएलए अदालत ने चर्चित कारोबारी रहे धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल मद्धेशिया के अपहरण के 22 साल पुराने मामले में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 नवंबर तय की है।

त्रिपाठी के अदालत में हाजिर नहीं होने और समन के बाद भी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं करने पर न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बस्ती जिला पुलिस को कड़ी फटकार भी लगायी।

विशेष शासकीय अधिवक्ता देवानंद सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत बालक मिला था वह अमरमणि का था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था।

सिंह ने बताया कि अदालत ने पिछले महीने 16 अक्टूबर को अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। साथ ही बस्ती के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपी अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार करके एक नवंबर को न्यायालय में पेश करें। मगर पेशी वाले दिन अमरमणि की तरफ से उनके अधिवक्ता जंग बहादुर सिंह ने अपने मुवक्किल की बीमारी का हवाला देते हुए गैर जमानती वारंट वापस लेने का प्रार्थनापत्र दिया, जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वांछित अदालत में हाजिर नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि विशेष एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने अदालत के आदेश के बावजूद अमरमणि को हाजिर नहीं किये जाने पर पुलिस के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पुलिस जहां सामान्य गरीब अपराधियों के साथ अपेक्षा से ज्यादा प्रभावी पैरवी करती नजर आती है, वहीं प्रभावशाली दुर्दांत अपराधियों पर कार्रवाई से ठिठक क्यों जाती है? इस प्रकरण में बस्ती के पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली आपत्तिजनक है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण अभियुक्त फरार है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने न्यायालय में पेश रिपोर्ट में कहा है कि अमरमणि को पकड़ने के लिये गोरखपुर स्थित 19—ए हुमायूंपुर दक्षिणी कोतवाली के पते पर दबिश डाली गयी लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। मगर अदालत पुलिस के पक्ष से संतुष्ट नहीं हुई।

बाहुबली पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में अक्टूबर 2007 में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी। अच्छे आचरण की वजह से उसकी बाकी की सजा को माफ कर दिया गया था और करीब 16 साल की सजा काटने के बाद उसे इसी साल अगस्त में जेल से रिहा किया  गया था।

 

बलिया में मछुआरे की मिली लाश, शरीर पर चोट के गम्भीर निशान

खेजुरी (बलिया)। पकड़ी थाना क्षेत्र के उससा गाँव में बीते बुधवार की देर रात बहेरा नाले पर मछली मारने के लिए बनाए गए बंधी पर सोए हुए अधेड़ की रात में ही किसी समय अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सुबह ग्रामीण जब मछली खरीदने जब वहाँ पहुँचे तो लाश देख शोर मचाया। सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, उससा गाँव निवासी मोहन राजभर (55) मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। बरसात शुरू होते ही वह बहेरा नाले में बंधी लगाकर मछली मारने और बेचने का काम करता था। बुधवार की रात्रि प्रतिदिन की तरह घर से भोजन करने के बाद वह नाले पर लगाई बंधी पर चला गया। गुरुवार की सुबह कुछ लोग मछली खरीदने पहुँचे तो देखा कि मोहन राजभर मृत पड़ा हुआ है और उसके चेहरे तथा सिर पर चोट के गम्भीर निशान हैं। ग्रामीणों लोगो के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुँचे गए। सूचना पर पहुँची पुलिस ने लोगों से पूछताछ और छानबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस सम्बंध में प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा।

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