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केरल में पुलिस दल पर गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार

केरल में दबिश के लिए गई पुलिस पर आरोपी ने चलायी गोली

कन्नूर (भाषा)। केरल के कन्नूर जिले में एक आपराधिक मामले के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस दल पर उसके पिता ने गोली चला दी, जिसके बाद आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उसने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात को उस वक्त हुई जब वालापट्टनम थाने के पुलिसकर्मियों का एक दल रोशन नाम के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कन्नूर जिले के चिरक्कल स्थित उसके घर पहुंचा। पुलिस ने बताया कि रोशन तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति पर हमले से संबंधित मामले में वांछित है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘भाषा’ को बताया, ‘जब हम घर पहुंचे, तो उसके पिता बाबू थॉमस ने पुलिस दल पर अचानक गोली चला दी। संयोग से, कोई घायल नहीं हुआ।’ अधिकारी ने बताया कि थॉमस को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि रोशन मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के पिता को थाने लाया गया और उसकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि रोशन की तलाश जारी है।

इस बीच थॉमस की पत्नी ने शनिवार को पुलिस पर कुछ गुंडों को लाने और उनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया। उनकी पत्नी लिंडा ने पत्रकारों से कहा, ‘जैसे ही वे यहां पहुंचे, उन्होंने घर पर हमला शुरू कर दिया। फिर, उन्होंने सीढ़ियों पर चढ़कर घर में घुसने की कोशिश की। हमने सोचा कि वे गुंडे हो सकते हैं, और इसलिए मेरे पति ने हवा में गोली चलाई, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर गोली नहीं चलाई।’ उन्होंने पुलिस के इस आरोप से भी इनकार किया कि थॉमस ने जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था, उसका लाइसेंस नहीं था।

कन्नूर शहर के पुलिस आयुक्त अजित कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी अपराधी को गिरफ्तार करने जाते समय पुलिस को किसी को भी अपने साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने आरोपी के परिवार के इस आरोप से भी इनकार किया कि जो लोग पुलिस टीम के साथ थे उन्होंने घर पर हमला किया था। कुमार ने कहा, ‘रोशन के घर पर सूचना के आधार पर टीम गई थी। पुलिस आमतौर पर ऐसी स्थिति में किसी और को अपने साथ नहीं ले जाती है। घर पर हमला किसने किया, इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी।’ अधिकारी ने बताया कि वे परिवार के इस दावे की भी जांच करेंगे कि थॉमस ने पुलिस पर गोलियां नहीं चलाईं बल्कि हवा में गोलियां चलाईं।

केरल में  अदालत ने अलुवा दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को दोषी ठहराया

कोच्चि (भाषा)।  केरल के कोच्चि शहर की एक विशेष पॉस्को अदालत ने बिहार की पांच वर्षीय लड़की के साथ अलुवा इलाके में दुष्कर्म और हत्या मामले के एकमात्र आरोपी को दोषी ठहराया।

विशेष पॉस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को इस मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को सभी अपराधों के लिए दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि नौ नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। घटना के 99 दिन बाद सजा का ऐलान हुआ है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जुलाई को आरोपी आलम ने पांच वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में बच्ची का शव 29 जुलाई को पास के अलुवा इलाके में एक बोरे में पाया गया था।

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