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सोनभद्र : बलात्कार के एक मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 वर्ष की सजा

सोनभद्र। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने करीब 9 साल चले लंबे मुकदमें के बाद दोषी करार दिया है। दुद्धी विधायक को अपर सत्र न्यायाधीश ने 25 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख […]

सोनभद्र। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने करीब 9 साल चले लंबे मुकदमें के बाद दोषी करार दिया है। दुद्धी विधायक को अपर सत्र न्यायाधीश ने 25 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाने का फैसला दिया है। न्यायालय के फैसले के बाद पीड़िता के भाई ने कहा लंबे संघर्ष के बाद एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की दुद्धी विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इसी  क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 साल थी। गौरतलब है वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी ग्राम प्रधान थी। ये प्रधानपति होने के चलते  धीरे-धीरे राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत करते गए।

मजबूत राजनीतिक पकड़ के चलते यह टिकट प्राप्त करने में सफल हुए और  2022 में भाजपा के दुद्धी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गए। इस दौरान कोर्ट में उनका मुकदमा भी चलता रहा। विधायक बनने से कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। विधायक बनने के बाद भी रामदुलार गोंड लगातार न्यायालय में हाजिर होते रहे और अपना पक्ष भी रखते रहे। बीते 12 दिसंबर, 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया और न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

कोर्ट द्वारा सुनाये गए फैसले में दुद्धी विधायक को 25 साल कैद की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि न्यायालय ने दुद्धी विधायक को अधिकतम सजा सुनाते हुए 25 साल कैद की सजा सुनाई और 10 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। माना जा रहा है कि कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के बाद भाजपा विधायक की सदस्यता जा सकती है। नियम है कि दो या दो से अधिक वर्ष की सजा होने की स्थिति में विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है। गौरतलब है कि हाल ही में उमर अब्दुल्ला, आजम खान की सदस्यता सजा होने के बाद रद्द की जा चुकी है।

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