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बनियान-तौलिया पहनकर सुनवाई करने वाले उपनिरीक्षक लाइन हाजिर एवं उप्र की अन्य खबरें

कौशांबी (भाषा)। कौशांबी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक एक वीडियो में बनियान-तौलिया पहनकर सुनवाई करते एक उपनिरीक्षक (दरोगा) का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद उसे निलंबित कर दिया। एसपी ने यह जानकारी दी। एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के कोखराज थाना की सिंघिया चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रामनारायण […]

कौशांबी (भाषा)। कौशांबी जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक एक वीडियो में बनियान-तौलिया पहनकर सुनवाई करते एक उपनिरीक्षक (दरोगा) का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद उसे निलंबित कर दिया। एसपी ने यह जानकारी दी।

एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के कोखराज थाना की सिंघिया चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रामनारायण सिंह के तौलिया और बनियान पहनकर फरियादियों की फरियाद सुनने का वीडियो व खबर संज्ञान में आने के बाद सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है।एसपी ने बताया कि मामले की जांच क्षेत्राधिकारी (सीओ) सिराथू अवधेश विश्वकर्मा को सौंपी गयी है।

 आपसी झगड़े से नाराज व्यक्ति ने पत्नी को किया आग के हवाले

बिजनौर। जिले के धामपुर क्षेत्र में आपसी झगड़े से तैश में आये एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि धामपुर थाना क्षेत्र के पल्लावाला गांव में सोमवार देर शाम खुशनुद्दीन नामक व्यक्ति का अपनी बीवी समरोजा (35) से झगड़ा हो गया। इसी बात को लेकर खुशनुद्दीन ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में समरोजा गम्भीर रूप से झुलस गयी। उसे नाजुक हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर खुशनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

 बलिया में  बलात्कार के दोषी को हुई उम्रकैद

बलिया।  एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने मंगलवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को रसड़ा कस्बे के महावीर अखाड़ा के रहने वाले पंकज कुमार ने गत 10 दिसंबर 2018 को अगवा कर बलात्कार किया था। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को आरोपी पंकज कुमार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

फंदे पर लटकते पाये गये मां-बेटी के शव

बदायूं।  बदायूं के बिल्सी क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी के शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटकते पाये गये। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के बैरमई बुजुर्ग गांव की रहने वाली कुसुम (52) और उसकी बेटी मौनी (20) के शव सोमवार को संदिग्ध हालात में अपने घर पर, छत के कुंडे से लगे फंदे पर लटकते पाये गये। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेजे हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुसुम और उसकी बेटी मौनी बेहद ग़रीब परिवार से हैं और गांव में अपने घर में वे ही दोनों रहती थीं। कुसुम का बेटा अनिल तीन दिन पहले गांव से ही एक लड़की को लेकर भाग गया था। इस मामले में बिल्सी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच की जा रही है।

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