वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद में हिन्दू पक्ष को पूजा की इजाजत दी थी जिसे आज हाई कोर्ट ने सही बताते हुए कहा कि आगे भी पूजा होती रहेगी, इस पर कोई रोक नहीं लगाई। इस याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायधीश रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस ने किया।
बीते 17 मई को सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर ने एक आयुक्त अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को बर्खास्त कर दिया था और सर्वे की रपट दाखिल करने का निर्देश शेष दो आयुक्त अधिवक्ताओं को दिया था। लेकिन कल अजय कुमार मिश्र ने अपनी रपट पेश कर दी। मजे की बात यह कि अजय कुमार मिश्र ने अपनी रपट मीडिया को भी उपलब्ध करा दी, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंदू धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली हैं। बाकायदा अजय कुमार मिश्र ने सूची दी है।