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दिल्‍ली: शराब घोटाले में AAP सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका फिर खारिज

गुरुवार को अदालत ने संजय सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज की तारीख तय की थी। ईडी ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सिंह को अगर जमानत दे दी गई तो वे जांच में दखलंदाजी कर सकते हैं

दिल्‍ली। शराब घोटाले में हवाला के आरोपों के तहत 4 अक्‍टूबर से कैद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका आज दिल्‍ली की राउज एवेन्‍यू अदालत ने खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्‍हें गिरफ्तार किया था और 13 अक्‍टूबर को उन्‍हें न्‍यायिक हिरासत में भेजा गया था। शराब घोटाले में गिरफ्तार वे आम आदमी पार्टी के तीसरे नेता हैं।

आज सीबीआइ के विशेष जज एमके नागपाल ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की। इससे पहले 24 अक्‍टूबर को दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई संजय सिंह की याचिका खारिज की थी।

ईडी का आरोप है कि संजय सिंह ने हवाला में दो करोड़ रुपये की रिश्‍वत ली है। एजेंसी को संजय सिंह से डिजिटल साक्ष्‍यों के आधार पर पूछताछ करनी है। इस पूछताछ में हो रही देरी पर सिंह ने जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर उच्‍च न्‍यायालय ने कहा था कि ‘ईडी को जादूगर नहीं है, सच तक पहुंचने में वक्‍त लगेगा।’

इसके बाद संजय सिंह अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वह याचिका अब भी लंबित है।

गुरुवार को अदालत ने संजय सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज की तारीख तय की थी। ईडी ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सिंह को अगर जमानत दे दी गई तो वे जांच में दखलंदाजी कर सकते हैं।

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