Thursday, December 5, 2024
Thursday, December 5, 2024




Basic Horizontal Scrolling



पूर्वांचल का चेहरा - पूर्वांचल की आवाज़

होमपूर्वांचलबलिया : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा

इधर बीच

ग्राउंड रिपोर्ट

बलिया : किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा

बलिया। जिला अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के छह वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पच्चीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली […]

बलिया। जिला अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के छह वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए पच्चीस साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के बदुरहा गांव के दीपक पासी ने गत नौ मार्च 2018 को अगवा कर बलात्कार किया था।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर दीपक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत दीपक के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज प्रथम कांत के न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए पच्चीस साल के कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

गाँव के लोग
गाँव के लोग
पत्रकारिता में जनसरोकारों और सामाजिक न्याय के विज़न के साथ काम कर रही वेबसाइट। इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग और कहानियाँ देश की सच्ची तस्वीर दिखाती हैं। प्रतिदिन पढ़ें देश की हलचलों के बारे में । वेबसाइट को सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here