Friday, July 5, 2024
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नूंह हिंसा में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को मिली नियमित जमानत

नूंह (भाषा)। हाल के वर्षों में गौ-रक्षकों और मुसलमानों के बीच टकराव के कई मामले सामने आए हैं और साप्रदायिक सौहार्द्र का प्रतीक रहे कई इलाकों में धर्म के आधार पर टकराव भी बढ़े हैं। ऐसी ही एक सांप्रदायिक हिंसा तब हुई थी जब हरियाणा के नूंह में अफ़वाह फैल गई कि 31 जुलाई को […]

नूंह (भाषा)। हाल के वर्षों में गौ-रक्षकों और मुसलमानों के बीच टकराव के कई मामले सामने आए हैं और साप्रदायिक सौहार्द्र का प्रतीक रहे कई इलाकों में धर्म के आधार पर टकराव भी बढ़े हैं। ऐसी ही एक सांप्रदायिक हिंसा तब हुई थी जब हरियाणा के नूंह में अफ़वाह फैल गई कि 31 जुलाई को आयोजित हिन्दू धार्मिक जुलूस में फ़रार गौ-रक्षक मोनू मानेसर भी शामिल होने वाला है। इस घटना में होमगार्ड के 2 जवानों समेत 6 लोगों की जान चली गई थी।

इस मामले में हरियाणा के नूंह की एक अदालत ने कांग्रेस के विधायक मम्मन खान को नियमित जमानत दे दी है। नूंह में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के शिकार दोनों समुदायों के लोग बने थे। हिंसा के दौरान बजरंग दल से जुड़े एक युवक की भी मौत हुई थी। अभिषेक नाम का यह युवक मूल रूप से पानीपत का रहने वाला था और अपने भाई के साथ बजरंग दल की जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुआ था।

मोनू मानेसर भिवानी में दो मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर की हत्या का मुख्य अभियुक्त है। यह हत्या इसी साल फ़रवरी महीने में हुई थी। मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा हुआ था।

हिन्दुओं के उस धार्मिक जुलूस में मोनू मानेसर के शामिल होने की अफ़वाह के बाद स्थिति बिगड़ गई और पत्थरबाज़ी शुरू हो गई। इसके बाद कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया।

इसी मामले में पंद्रह सितंबर को गिरफ्तार किए गए खान को तीन अक्टूबर को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

पुलिस ने कहा कि अदालत ने नगीना थाने में दर्ज दो मामलों में खान को 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी थी और बुधवार को उन्हें दोनों मामलों में नियमित जमानत मिल गई।

पुलिस ने कहा कि उन पर लोगों को उकसाने और हिंसा भड़काने का आरोप है। बताया कि फिरोजपुर झिरका से विधायक खान के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गईं हैं। उनके वकील ताहिर हुसैन देवला ने कहा कि उन्हें पहले यहां एक अन्य अदालत ने दो अन्य मामलों में जमानत दे दी थी।

देवला ने बताया कि बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।

देवला ने कहा, ‘मम्मन खान की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दो मामलों में नियमित जमानत दे दी।’

उल्लेखनीय है कि नूंह में 31 जुलाई को विहिप की यात्रा पर समुदाय विशेष की भीड़ ने हमला कर दिया था। लोगों की गाड़ियों को आग लगाने के साथ उन पर पथराव और फायरिंग भी की गई। नूंह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम में जवाबी हिंसा हुई, जिसमें एक मस्जिद के इमाम की हत्या कर दी गई थी।

इस नृशंस मामले के बाद 13 अगस्त को पलवल के पोंडरी गांव में हिंदू संगठनों ने बड़ी महापंचायत भी की थी। इसमें नूंह के नल्हार मंदिर से विहिप की यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया गया था। तय किया गया था कि यह 28 अगस्त से दोबारा शुरू की जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन से अनुमति देने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा जताकर खारिज कर दिया।

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