पुलिस ने पीड़ित द्वारा दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि जब उसने पैकेज खोला तब उसे मोबाइल फोन के पैकेट में बर्तन धोने वाले साबुन की तीन टिकियां मिलीं। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को अज्ञात अपराधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
आनलाइन ख़रीदारी करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जिस वेबसाइट से समान खरीद रहे हैं उसके पते में https हो न की http। यहां s का मतलब सिक्योरिटी की गारंटी से होता है। इसका मतलब यह होता है कि यह वेबसाइट फेक नहीं है। कभी- कभी यह भी देखने में आता है कि यह s लेटर वेबसाइट में तब जुड़ जाता है जब पैसे के ऑनलाइन भुगतान की बात आती है।
ऐसे ईमेल से सावधान रहें जो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल या क्रेडिट कार्ड की जानकारी जैसी व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। वैध खुदरा विक्रेता ईमेल के माध्यम से यह जानकारी नहीं मांगेंगे।
नियमित रूप से अपने स्टेटमेंट चेक करें : किसी भी अनधिकृत शुल्क के लिए अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर नज़र रखें। यदि आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो इसकी सूचना तुरंत अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को दें।
मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें: अपने प्रत्येक ऑनलाइन खाते के लिए मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें।
सामान को जब भी मंगवाएँ डिलेवरी ब्वॉय के सामने ही खोले और उसकी फोटो खींचे, जिससे सामान दूसरा या घटिया किस्म का मिलने की स्थिति में पैसे के लिए क्लेम करने में आसानी हो।
ठाणे (भाषा)। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन खरीदारी मंच से 46,000 रुपये मूल्य का एक स्मार्टफोन मंगवाया, लेकिन कथित तौर पर उसे दिए गए पार्सल में साबुन की तीन टिकिया मिलीं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। भायंदर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित के पार्सल के साथ डिलीवरी के दौरान छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने ऑनलाइन खरीदारी मंच से 46,000 रुपये का आईफोन मंगवाया था।