वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं। इस पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत से आदेश नहीं आया। इस मामले पर वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत शनिवार को आदेश दे सकती है।
इस मामले में गुरुवार के दिन अदालत का निर्णय आना था। लेकिन, सुनवाई आगे बड़ गई। फिर, सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया गया। लेकिन आज भी सुनवाई टल गई।
आगाह कर दें कि, एएसआई ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर निर्देश दिया कि, 4 सप्ताह तक सर्वें रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाए, क्योंकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने साल 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वें रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है। इस स्थिति में द्वितीय प्रति तैयार करने में वक्त लगेगा।
इसलिए वक्त दिया जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाए।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दो सील बंद लिफाफों में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट की डिमांड हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने की है। मुस्लिम पक्ष ने पहले आपत्ति जाहिर की थी, फिर ईमेल आईडी देकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट की प्रति तुरंत दिए जाने का आग्रह किया था।
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अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में आपत्ति दर्ज की है। कमेटी ने दरख्वास्त की कि शपथ पत्र लेने के उपरांत ही सर्वे की रिपोर्ट दी जाए।