सोनभद्र (भाषा)। जिले में दुद्धी के बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप मामले में बीते दिनों कोर्ट ने 25 साल कैद की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया था। आज जिला अदालत ने अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन अधिकारी सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि 28 मार्च, 2017 को जिले के कोन थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी पीड़िता ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि क़रीब पाँच माह पूर्व वह अपने खेत में काम करने गई थी तभी गाँव के ही सुशील जायसवाल ने उससे बलात्कार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।
उसने शिकायत में कहा कि डर की वजह से उसने किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। गर्भवती होने पर पीड़िता ने अपने माता-पिता एवं अन्य परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को आरोपी सुशील कुमार जायसवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई तथा उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।