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दिल्ली में महिला का शव बरामद, एक गिरफ्तार एवं अन्य घटनाएँ

नयी दिल्ली(भाषा)।  पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में स्थित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा संचालित एक स्कूल के पास एक महिला का शव बरामद होने के एक दिन बाद पुलिस ने उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरप्रीत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया […]

नयी दिल्ली(भाषा)।  पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में स्थित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा संचालित एक स्कूल के पास एक महिला का शव बरामद होने के एक दिन बाद पुलिस ने उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरप्रीत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा महिला की पहचान एवं अपराध से जुड़े विवरण का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। घटना से जुड़ी अन्य जानकारी बाद में साझा की जाएगी।

महिला का शव शुक्रवार सुबह स्कूल के पास पाया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने यह पता लगाया कि शव को एक कार में वहां लाया गया था। पुलिस ने बताया कि करीब 30 साल की महिला के पैर और हाथ किसी धातु की चेन से बंधे हुए थे। नगर निगम के स्कूल की दीवार के पास मिले महिला के शव के हाथ-पैर चेन से बंधे हुए थे और चेन में ताला लगा हुआ था। आशंका जताई  जा रही है कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई है। शव को ठिकाने लगाने के लिए स्कूल के पास फेंक दिया गया। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है।  पुलिस के अनुसार महिला की हत्या एक-दो दिन पहले की गई है। उसका शव सड़ी-गली अवस्था में मिला है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी हत्या कैसे की गई है। तिलक नगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया, ‘वाहन की पंजीकरण संख्या का पता भी लगाया गया, जिसके बाद पुलिस के एक दल ने वाहन के मालिक का पता लगाया। मालिक का कहना है कि उसने दो महीने पहले कार बेच दी थी।’ फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है।

उप्र के बलरामपुर में हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

बलरामपुर (भाषा)। बलरामपुर जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब तीन वर्ष पुराने मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर अर्थदंड भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने शनिवार को बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने शुक्रवार को दोनों भाइयों शाकिर एवं सलमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने शाकिर पर एक लाख 52 हजार रुपए तथा सलमान पर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिला न्यायालय ने जुर्माने की राशि से डेढ़ लाख रुपये मृतक के माता-पिता को देने के आदेश दिया है।

ज्ञात हो कि बलरामपुर नगर के अलीजान पुरवा मोहल्ला निवासी मोबीन ने 18 मार्च, 2020 को नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके भाई हारून को मोहल्ले के तीन लोगों ने मामूली विवाद के चलते गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी। नगर कोतवाली पुलिस ने शाकिर तथा सलमान के अलावा जाकिर नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मुकदमा लंबित रहने के दौरान ही जाकिर की मौत हो गयी थी।

 

नोयडा से ही एक दुर्घटना की खबर है जिसमें  ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को अज्ञात वाहन की टक्कर में एक बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना का शिकार हुई मारुति ईको वैन में सवार तीन अन्य यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल तीनों नाबालिग हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि घटना रबूपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस-वे पर रात करीब एक बजे हुई। पुलिस प्रवक्ता ने कहा की ईको वैन में आठ लोग सवार थे जो झारखंड के निवासी थे और अपने राज्य लौट रहे थे।

उन्होंने बताया कि जब उनकी कार यमुना एक्सप्रेस-वे के जीरो पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर रबूपुरा थाना क्षेत्र में पहुंची, उसी समय उनकी कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में पांच यात्रियों की मौत हो गई जबकि घायल तीन लोगों का निजी अस्पताल में उपचार हो रहा है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ईकोवैन में झारखंड के पलामू जिला निवासी उपेंद्र बैठा (38) और उनका बेटा सूरज (16), उनके भाई विजेंद्र बैठा (36) और विजेंद्र की पत्नी कांति देवी (30), बेटी कुमारी ज्योति (12), बेटा आर्यन (10) और आयुष (आठ) तथा सुरेश बैठा (45) सवार थे। उक्त मामले में पुलिस की जांच जारी है।

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