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ग्राउंड रिपोर्ट

भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के तहत वैधानिक प्रक्रिया अपनाने पर बनी सहमति

 प्रशासन और ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से पीड़ित किसानो की विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभागार मे हुई वार्ता आज दिनांक 28/02/2023 विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अघ्यक्षता मे जिले के प्रशासनिक महकमा और ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के हक अधिकार के लिये संघर्षरत मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक विनय शंकर राय ‘मुन्ना’ के […]

 प्रशासन और ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से पीड़ित किसानो की विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभागार मे हुई वार्ता
आज दिनांक 28/02/2023 विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अघ्यक्षता मे जिले के प्रशासनिक महकमा और ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के हक अधिकार के लिये संघर्षरत मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक विनय शंकर राय ‘मुन्ना’ के नेतृत्व में किसानों की वार्ता विकास प्राधिकरण स्थित सभागार मे दोपहर 1 बजे से तीन बजे तक चली जिसमे सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का पालन किसान एवं जिला प्रशासन दोनों करेंगे, किसानों ने कहा कि अगर वाराणासी विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन सहित सरकार भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के तहत प्रक्रिया के तहत सरकार और प्रशासन वैधानिक प्रक्रिया के वार्ता करेंगे तो किसान विकास मे बाधक नहीं बनेंगे लेकिन किसानों को जैसे पूर्ववर्ती सरकारें एवं प्रशासन जैसे धोखा की साजिश करेंगे तो किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ने हेतु कृत संकल्प ले चुके हैं। किसानों ने एक स्वर से विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं सचिव  से धरातल पर स्थिति का मुआयना एवं भू अर्जन एवं पुनर्वास कानून के तहत प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का पालन करने का एक स्वर से प्रतिबद्धता दिखायी और मांग की कि प्रशासन और सरकार भी उक्त कानून का पालन करे, किसानों ने कहा कि हम विकास मे बाधक नहीं बनना चाहते हैं लेकिन प्रशासन और शासन को भी कानून के तहत ही कोई प्रक्रिया अपनानी होगी। भूमि अर्जन कानून 2013 कहता है कि योजना रद्द हो तो योजना रद्द करिये। भूमि अर्जन  कानून कहता है कि भौतिक कब्जा वर्तमान सर्किल दर या उच्च दर से वर्तमान बिक्री हुई जमीन का चार गुना मुआवजा देकर ही लेना है तो चार गुना मुआवजा दीजिये साथ ही पुनर्वास हेतु मकान, पंपिग सेट, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, पेड़ इत्यादि का कानून के अनुसार प्रतिकर देना है तो सबका कानूनन मुआवजा निर्धारण करते हुये 2013 कानून के आधार पर योजना हेतु प्रक्रिया अपनायी जाय।
किसानोंऔर प्रशासन ने वैधानिक प्रक्रिया अपनाने हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपना सलाहकार बनाया, विकास प्राधिकरण के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राधेमोहन त्रिपाठी एवं किसानों ने अपना पक्ष रखने एवं विधिक सलाहकार हेतु नित्यानंद राय एवं शैलेंद्र राय को अपना अधिवक्ता बनाया, जो वैधानिक पहलुओं का परीक्षण कर पचीसों वर्षों से लम्बित उक्त योजना के समाधान हेतु वैधानिक तरीखा अपनाएंगे।  किसानों के अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा कि चूँकि  उक्त योजना बहुत पुरानी है इसलिये इसके सारे तथ्यों  एवं साक्ष्यों  का अवलोकन करते हुये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मेंपेन्डिग मुकदमा इत्यादि का परीक्षण करते हुये जल्द ही किसानों का पक्ष विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं उनके अधिवक्ता के सामने वैधानिक तरीके से रखा जायेगा। किसानों की  तरफ से वार्ता का नेतृत्व किसान नेता विनय शंकर राय ‘मुन्ना’ ने किया, प्रशासन का नेतृत्व विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सहित वार्ता मे प्रमुख रूप से वीडीए सचिव सुनील वर्मा, जिला राजस्व अधिकारी, राजातालाब उपजिलाधिकारी, राजातालाब तहसीलदार,  विकास प्राधिकरण तहसीलदार सहित अनेक अधिकारी शामिल थे तथा किसान मेवा पटेल, दिनेश तिवारी, छेदी पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, विजय गुप्ता, जय प्रकाश मिश्र, अमलेश पटेल, बिहारी पटेल, उदय वर्मा, लाल बहादुर पटेल, मनोज पटेल, रमेश पटेल,  रामराज पटेल,  अमृत लाल  इत्यादि किसान शामिल थे।
विनय शंकर राय किसान नेता हैं  
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