Sunday, September 8, 2024
Sunday, September 8, 2024




Basic Horizontal Scrolling



पूर्वांचल का चेहरा - पूर्वांचल की आवाज़

होमपूर्वांचलयूपी के पूर्व शिक्षामंत्री को आय से अधिक संपत्ति के मामले में...

इधर बीच

ग्राउंड रिपोर्ट

यूपी के पूर्व शिक्षामंत्री को आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

लखनऊ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने आज 10 लाख का जुर्माना और तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि त्रिपाठी […]

लखनऊ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने आज 10 लाख का जुर्माना और तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि त्रिपाठी के खिलाफ 40 दिन के लिए अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है।

पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है।

इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवम्बर, 2012 को मामला दर्ज कराया था। इसकी विवेचना विजिलेंस को सौंपी गई थी। विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि, बाद में यह केस एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। पूर्व मंत्री एक मई, 2007 से 31 दिसम्बर, 2011 के बीच यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे।

इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49 लाख, 49 हजार, 928 रुपये अर्जित किया। इस दौरान सम्पत्ति अर्जन और भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया, जो आय के सापेक्ष 2 करोड़, 17 लाख से अधिक है, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी नहीं दे सके थे।

गाँव के लोग
गाँव के लोग
पत्रकारिता में जनसरोकारों और सामाजिक न्याय के विज़न के साथ काम कर रही वेबसाइट। इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग और कहानियाँ देश की सच्ची तस्वीर दिखाती हैं। प्रतिदिन पढ़ें देश की हलचलों के बारे में । वेबसाइट को सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here