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उन्नाव रेप पीड़िता ने परिवार के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी

उन्नाव (उप्र) (भाषा)। बहुचर्चित उन्नाव के माखी रेप कांड मामले में  अब एक नया मामला सामने आ गया है। वर्ष 2017 में उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र में तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने अब अपनी मां, चाचा और बहन समेत कई लोगों पर उत्पीड़न, आपराधिक विश्वासघात और […]

उन्नाव (उप्र) (भाषा)। बहुचर्चित उन्नाव के माखी रेप कांड मामले में  अब एक नया मामला सामने आ गया है। वर्ष 2017 में उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र में तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने अब अपनी मां, चाचा और बहन समेत कई लोगों पर उत्पीड़न, आपराधिक विश्वासघात और धमकी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। भाजपा के ताकतवर विधायक के खिलाफ उसने अपने जिस परिवार की मदद से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और विधायक कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा कारवाई थी उस पीड़िता को अब अपने हक के लिए अपने परिवार से भी लड़ना पड़ रहा है।

उक्त केस में आरोपी कुलदीप सेंगर को जहां उम्रक़ैद की सजा हुई थी वहीं सरकार और कुछ अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा पीड़िता को आर्थिक मदद भी प्राप्त हुई थी। मदद के रूप में मिले एक करोड़ दस लाख रूपये के लिए ही अब पीड़िता  का परिवार ही पीड़िता का दुश्मन बनता दिख रहा है। पीड़िता ने अपने चाचा महेश सिंह, मां आशा सिंह, बहन मुस्कान तथा एक अन्य महिला सोनू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शशि शेखर सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर माखी थाने की पुलिस ने बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस को दी शिकायत में माखी दुष्कर्म कांड की पीड़िता ने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों पर उसने सरकार और गैर सरकारी संगठनों से मिली सहायता राशि को हड़पने, सरकार से मिले मकान से धक्का देकर निकालने व धोखाधड़ी, बेईमानी कर षड्यंत्र रचने तथा प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि  इस समय वह आठ माह की गर्भवती है और परिजनों के षड्यंत्र एवं लालच के कारण दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।

पीड़िता का आरोप है कि परिजन धोखाधड़ी, बेईमानी से षड्यंत्र रचकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने परिजनों पर उसके पति को भी फंसाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शिकायत में लिखा है, ‘आपराधिक प्रवृत्ति के मेरे लालची चाचा महेश सिंह पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह मेरे और मेरे पति की जान के दुश्मन बने हुए हैं।’

पीड़िता ने कहा, ‘अपनी जरूरत और खर्च के लिए जब मैंने अदालत के आदेश पर सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा मुझे दी गई रकम मांगी तो मेरे चाचा महेश सिंह ने कहा कि पहले ही मामले (रेप पीड़िता का मुकदमा) के प्रबंधन में सात करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और जो पैसा मिला है वह कम है, मुझे तुमसे और पैसा चाहिये।’

पीड़िता ने आरोप लगाया कि महेश सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो हत्या के प्रयास के मामले में तिहाड़ जेल में 10 वर्ष की सजा काट रहा है। उन्हीं के कहने पर मेरी मां आशा सिंह व मेरी सगी बहन, मेरे व मेरे पति की जान की दुश्मन बन गये हैं।

उसने यह भी आरोप लगाया कि मामले के बाद सरकार की तरफ से मुझे जो घर मिला था, उससे मुझे व मेरे पति को धक्के मार कर भगा दिया गया जिससे मेरे गर्भ में पल रहे मासूम की जान भी जा सकती थी।

वर्ष 2017 में उन्नाव जिले के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर पर पीड़िता ने अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और इस मामले में पुलिस ने सेंगर को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। पीड़िता उस समय नाबालिग थी। सेंगर को उन्नाव जिले में 17 वर्षीय उक्‍त किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सेंगर को जिस समय यह सजा सुनाई गई थी, वह उन्नाव जिले के बांगरमऊ से भाजपा विधायक थे। सजा सुनाये जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सेंगर इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। जनवरी 2023 में बेटी की शादी में शामिल होंने के लिए कोर्ट से उन्हें पहले दो सप्ताह की जमानत मिली थी।  इस जमानत को लेकर पीड़िता ने जमानत पर रोंक लगाने की मांग करते हुये अभियुक्त से अपनी और अपने परिवार कि सुरक्षा को खतरा बताया था। जिसे संज्ञान में लेते हुये न्यायालय ने जमानत की अवधि घटा दी थी।  सेंगर की बेटी के शादी के दौरान भी पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर जहां कुलदीप सेंगर की बेटी को शादी की मुबारकबाद दी थी वहीं कुछ भावुक सवाल भी उठाए थे।  उसने कहा था कि  ‘मैं माखी रेप कांड की पीड़िता आज अपनी अस्मत को नोचने वाले दरिंदे कुलदीप सेंगर की बेटी की शादी पर उसे मुबारकबाद देती हूं।’ आगे उसने कहा था कि अपने पिता के हाथों से हल्दी लगाकर उसके सीने से लिपटकर रोना और उसके आशीर्वाद के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना ये देश की हर बेटी का ख्वाब होता है। मेरा भी था लेकिन अफ़सोस मेरा ये ख्वाब पूरा न हो सका क्योकि मेरी जिस्म को नोचने और मेरे पिता की सांसें छीनने वाला कोई और नहीं यही दरिंदा कुलदीप सेंगर है।’

फिलहाल पीड़िता ने लंबे संघर्ष में अपने सम्मान की लड़ाई भले ही जीत ली है पर अब हक की एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। आरोप की बुनियाद कितनी सही है अभी इसकी जांच चल रही है।

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