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राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग खतरनाक है

समकालीन भारतीय राजनीति की महान त्रासदियों में से एक हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की स्वायत्तता का ह्रास है। यह शायद 70 के दशक के मध्य में आपातकाल के समय का है, जिसके बाद से हर राजनीतिक दल ने इस अस्वास्थ्यकर अभ्यास को अलग-अलग डिग्री के हठधर्मिता के साथ जारी रखा है। इन एजेंसियों की स्वतंत्रता […]

समकालीन भारतीय राजनीति की महान त्रासदियों में से एक हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की स्वायत्तता का ह्रास है। यह शायद 70 के दशक के मध्य में आपातकाल के समय का है, जिसके बाद से हर राजनीतिक दल ने इस अस्वास्थ्यकर अभ्यास को अलग-अलग डिग्री के हठधर्मिता के साथ जारी रखा है। इन एजेंसियों की स्वतंत्रता किसी भी जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। किसी भी लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए, उसके संस्थानों के नियंत्रण और संतुलन को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि कार्यालय में बैठे लोगों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके।

स्वतंत्र, कानून का पालन करने वाले संस्थान आवश्यक जांच और संतुलन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मजबूत और लचीले लोकतंत्रों के लिए अंतिम आधार प्रदान करते हैं। हाल ही में, भारत में समाज के कमजोर वर्गों द्वारा विरोध की कई घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, असहमति के दमन की प्रकृति कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के बीच शक्ति के असंतुलन को दर्शा सकती है। राजनीतिक लाभ के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा है, छत्तीसगढ़ फर्जी मुठभेड़ मामला-छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल फर्जी मुठभेड़ में लगे हुए थे- जैसा कि एक न्यायिक जांच से पता चला है।

न्यायिक जांच ने सात साल की लंबी जांच पूरी की, पाया कि ‘माओवादियों’ की तथाकथित मुठभेड़ में उन लोगों की मौत हुई, जो माओवादी नहीं थे, बल्कि निर्दोष ग्रामीण थे। इसके अलावा, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम में ऐसी भाषा शामिल है जो ‘सदस्यता’ का अर्थ बताए बिना, आतंकवादी गिरोहों या गैरकानूनी संगठनों की ‘सदस्यता’ का अपराधीकरण करने वाली व्यापक और अस्पष्ट है। ‘फर्जी मुठभेड़ों’ की समस्या ने भी भारतीय राजनीति को लंबे समय से परेशान किया है। हाल ही में तेलंगाना मुठभेड़ का मामला, जहां, जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने की रिपोर्टिंग अवधि के साथ एक ‘समिति’ को जांच का आदेश दिया। फर्जी मुठभेड़ें होती हैं क्योंकि जवाबदेही के पर्याप्त ढाँचे मौजूद नहीं होते हैं।

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जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ हानि के उद्देश्य से दुरुपयोग पहले भी होता रहा है, पर यह प्रवृत्ति पिछले आठ सालों में जिस तरह से एक एजेंडे के रूप में बढ़ी है वह चिंतित करने वाली तो है ही, साथ ही जांच एजेंसियों की साख गिराने वाला भी एक कदम है। सरकार और सत्तारूढ़ दल में अंतर होता है। सत्तारूढ़ दल और एक विशेष कॉकस यानी शिखर पर कुछ लोग जो यह तय करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसमें अंतर होता है। पर यह अंतर मिटता जा रहा है। जिस तरह से आज महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केवल सरकार बनाने और गिराने के लिए किया जा रहा है, यह न तो लोकतंत्र के लिए शुभ है और न ही सरकार और एजेंसियों के लिए भी।

जिन जांच एजेंसियों का सबसे अधिक, राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किये जाने की चर्चा है, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी ईडी, (प्रवर्तन निदेशालय), सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसके पास आर्थिक अपराधों की विवेचना करने की शक्ति होती है। दूसरे नंबर पर सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसके पास आपराधिक मामलों की जांच करने की शक्ति है, फिर एनआईए है जो आतंकी मामलों की जांच करने के गठित की गई है।

जब प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग अनियंत्रित और व्यापक हो जाता है, तो यह संस्था को उसकी प्रतिष्ठा से समझौता करके, वैध उपयोगकर्ताओं को बाहर कर या अवसरवादी हितों द्वारा तोड़फोड़ के माध्यम से बेकार कर सकता है। पंजाब चुनाव के समय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी की गई। या डीके शिवकुमार पर छापे (और गिरफ्तारी) उस समय के आसपास जब कर्नाटक में सरकार गिराई गई थी, जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां एक शासन के हाथों में सत्ता में बने रहने और बदला लेने के लिए एक उपकरण बन जाती हैं।

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नियत प्रक्रिया के लिए जवाबदेही की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि एक एजेंसी अधिकता के लिए जवाब दे। ईडी के मामले में, जब्ती और गिरफ्तारी की अपनी कठोर शक्तियों के साथ, सत्ता के नशे में चूर सरकार के एकमात्र आदेश पर, अदालत ने, प्रभावी रूप से उन्हें अपनी गतिविधियों पर पर्दा डालने की अनुमति दी है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक ट्यूमर है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान संवैधानिक कर्तव्य प्रशासनिक कार्यपालिका की ताकत के साथ-साथ मौलिक संवैधानिक गारंटी को अपंग करने के लिए विधायी बहुमत के दुरुपयोग के खिलाफ संविधान की रक्षा करना है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां, बल के उपयोग पर एकाधिकार रखने वाले संप्रभुता के साधन के रूप में कार्य करती हैं। हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि भारत जैसे लोकतंत्र में, लोग वास्तविक संप्रभु हैं जैसा कि प्रस्तावना द्वारा उजागर किया गया है जिसमें कहा गया है कि ‘हम भारत के लोग’। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान सराहनीय है; हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन प्रवर्तन एजेंसियों को इस तरह से हथियार बनाना कि वे दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के अधिकार सहित एक नागरिक की मौलिक स्वतंत्रता पर रौंद डाले, यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

डॉ. सत्यवान सौरभ भिवानी निवासी कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।

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