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वाराणसी : जिला जज का आदेश, ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पाये

वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौपे जाने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को यह भी हिदायत दी कि इस रिपोर्ट को अपने तक ही सीमित रखा जाय। इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

वाराणसी। वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौपे जाने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को यह भी हिदायत दी कि इस रिपोर्ट को अपने तक ही सीमित रखा जाय। इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए।

इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का बंध पत्र अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें।

यादव ने बताया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रशांत सिंह की अदालत में आज ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसके बाद जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट को सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट शाम चार बजे तक उपलब्ध होने की संभावना है।

जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

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