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यूपी की राज्यपाल को समन भेजने वाले एसडीएम और पेशकार निलंबित

बदायूं (भाषा)। जिले के सदर तहसील क्षेत्र के लोड़ा बहेड़ी गांव की जमीन के अधिग्रहण के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन भेजने वाले सदर तहसील के उपजिलाधिकारी (न्यायिक) विनीत कुमार और उनके पेशकार को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि […]

बदायूं (भाषा)। जिले के सदर तहसील क्षेत्र के लोड़ा बहेड़ी गांव की जमीन के अधिग्रहण के मामले में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन भेजने वाले सदर तहसील के उपजिलाधिकारी (न्यायिक) विनीत कुमार और उनके पेशकार को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि उपजिलाधिकारी को घोर लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी के पेशकार बदन सिंह के खिलाफ भी निलंबित की कार्यवाही की गई है। इस मामले में पिछले दिनों राज्यपाल के विशेष सचिव ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी।

जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने इस मामले की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी थी। इसके बाद बुधवार को शासन ने उपजिलाधिकारी विनीत कुमार की खिलाफ कार्यवाही की। यह मामला गंभीर और घोर लापरवाही का था, इसलिये कुमार को निलंबित किया गया है। वहीं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सदर तहसील के लोड़ा बहेड़ी गांव के निवासी चंद्रहास ने जमीन अधिग्रहण के एवज में मिले मुआवजे संबंधी एक मामले में लेखराज नामक व्यक्ति और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को पक्षकार बनाते हुए सदर तहसील के उपजिलाधिकारी की अदालत में याचिका दायर की थी।

चंद्रहास ने आरोप लगाया था कि एक रिश्तेदार ने उनकी चाची कटोरी देवी की संपत्ति अपने नाम पर लिखवा ली और बाद में जमीन बेच दी गई। आरोप के मुताबिक, बाद में सरकार ने 12 लाख रुपये का मुआवजा देकर उसका अधिग्रहण कर लिया। इस याचिका पर उपजिलाधिकारी (न्यायिक) की अदालत से गत सात अक्टूबर को जमीन खरीदने वाले व्यक्ति और राज्य की राज्यपाल को उप्र राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था। 10 अक्टूबर को जब पत्र राज्यपाल आवास पहुंचा तो राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि उपजिलाधिकारी को बताया जाए कि राज्यपाल को समन या नोटिस जारी करना संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है। साथ ही जिलाधिकारी को मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया था।

बलिया में किशोरी से छेड़खानी और उस पर हमला करने के दोषी को उम्रकैद

बलिया। जिला अदालत ने एक किशोरी से छेड़खानी करने और चाकू मार कर उसके चेहरे पर गम्भीर जख्म देने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने गुरुवार को बताया कि 12 जुलाई, 2021 को जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय एक लड़की से उसी के गांव के यशवंत सिंह ने घर में घुसकर छेड़खानी की थी। इसका विरोध करने पर सिंह ने जान से मारने की नीयत से उसके चेहरे पर चाकू से कई बार वार कर उसे गंभीर चोट पहुंचायी थी। वारदात के वक्त किशोरी घर में अकेली थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर यशवंत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी यशवंत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा उसे सुनाई।

सांसद ने किराएदार के खिलाफ दर्ज कराया केस

नोएडा। हरियाणा के हिसार से लोकसभा सांसद जसमीत सियाल ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर स्थित थाना बीटा-दो में अपने किराएदार के खिलाफ बिजली चोरी करने और करीब पांच लाख रुपए का बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सांसद जसमीत सियाल ने बीती रात थाना बीटा- दो में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके फ्लैट में करीब 15 वर्षों से ज्ञानेंद्र किराएदार के रूप में रह रहा था। प्रवक्ता ने शिकायत के हवाले से बताया कि सांसद का आरोप है कि किराएदार ने स्ट्रीट लाइट से कनेक्शन लेकर बिजली चोरी की, जिससे नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) को भारी नुकसान हुआ। शिकायत के अनुसार, किराएदार पर एनपीसीएल का करीब पांच लाख रुपए का बकाया है और आरोपी बिना भुगतान किये लापता हो गया है। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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