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अनशन पर बैठे मनोज जरांगे का स्वास्थ्य जांच कराने से इनकार और अन्य खबरें

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) (भाषा)। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जालना जिले में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने स्वास्थ्य जांच करवाने से इनकार कर दिया है। जालना के कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. प्रताप घोडके ने सोमवार को भाषा से कहा कि लंबे समय तक भोजन न […]

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र) (भाषा)। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जालना जिले में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने स्वास्थ्य जांच करवाने से इनकार कर दिया है। जालना के कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. प्रताप घोडके ने सोमवार को भाषा से कहा कि लंबे समय तक भोजन न करने से उनके आवश्यक अंगों और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

मराठा समुदाय के सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन ने तब जोर पकड़ लिया जब सामाजिक कार्यकर्ता जरांगे प्रदर्शन के दूसरे चरण के तहत जालना में अंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। उनकी अपील पर कई ग्रामीणों ने गांव में राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है।

डॉ. घोडके ने कहा, ‘जिलाधिकारी और चिकित्सक हर दो-तीन घंटे के बाद जरांगे से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन हर बार उन्होंने स्वास्थ्य जांच और उपचार से इनकार कर दिया। इससे उनके जरूरी अंगों जैसे कि गुर्दे और मस्तिष्क पर असर पर सकता है। उनके शरीर में शर्करा का स्तर निम्न हो सकता है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हमने अंतरवाली सराटी में उनके पारिवारिक चिकित्सक के साथ तथा अन्य चिकित्सकों से संपर्क किया है। आज ग्रामीण जरांगे से चिकित्सा उपचार लेने और अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का अनुरोध करने वाले हैं।’ जरांगे ने घोषणा की है कि अगर राज्य सरकार मराठा समुदाय की लंबित मांग पर कार्रवाई करने में नाकाम रही तो समूचे महाराष्ट्र में आमरण अनशन के साथ प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उधर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे जुड़े कुछ कानूनी मुद्दे हैं।

महाराष्ट्र के पालघर में पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश के आरोप में दो गिरफ्तार

पालघर (महाराष्ट्र) (भाषा)।  महाराष्ट्र के पालघर जिले में धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी और उसके चालक को एक महिला पुलिस अधिकारी एवं उसके सहायक की कार से कुचलकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नायगांव थाने के वरिष्ठ निरीक्षक रमेश भामे ने बताया कि घटना शनिवार को उस समय हुई जब महिला सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) के नेतृत्व में एक टीम अचोले थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में एक आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने नायगांव इलाके में आरोपियों को एक कार में देखा। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को देखकर आरोपी ने कथित तौर पर अपने चालक को पुलिस पर वाहन चढ़ाने का निर्देश दिया। जैसे ही चालक ने पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया तो कार एक आवासीय सोसाइटी के परिसर के गेट से टकरा गई। अधिकारी के मुताबिक इसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी मामले के आरोपी और उसके चालक को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में एपीआई और उनका एक सहायक घायल हो गया। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 307 (हत्या का प्रयास), 353 (एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 332 शामिल हैं।

नवी मुंबई में कारोबारी से 26.87 लाख रुपये की धोखाधड़ी, चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे (भाषा)।  महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर के एक व्यापारी द्वारा गुजरात के राजकोट के एक मसाला व्यापारी से 26.87 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आरोपी कारोबारी ने व्यापारी को मसालों का ऑर्डर दिया और इसके लिए 15 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया।  व्यापारी ने ऑर्डर के तहत मसाले भिजवाए, जिसे शनिवार को नवी मुंबई में एक शीत भंडारण इकाई में पहुंचाया गया।

पनवेल पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी कारोबारी और दो अन्य व्यक्तियों ने मसाले पहुंचाने वाले ट्रक के मालिक की कथित तौर पर पिटाई की और शीत भंडारण प्रबंधक ने मसाला व्यापारी को फोन किया तथा उसे धमकी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने मसाला व्यापारी को 26,87,475 रुपये की शेष राशि का भुगतान करने से कथित तौर पर इनकार कर दिया और उसे धमकी भी दी।

अधिकारी ने आगे बताया कि गुजरात के व्यापारी ने रविवार को पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद मसाले खरीदने वाले कारोबारी, शीत भंडारण प्रबंधक और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409 (आपराधिक विश्वासघात), 347 (संपत्ति की जबरन वसूली करने या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने आदि के उद्देश्य से गलत तरीके से रोकना) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज लिया है।

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