Saturday, July 27, 2024
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सत्तर रुपये प्रतिदिन की मजदूरी में ‘सफाईकर्मी’ भी बन जाते हैं रसोइया

लखनऊ। रसोइया कहने के लिए तो सरकारी विद्यालय में काम करती हैं किंतु उनका मानदेय दैनिक मजदूरी से भी काफी कम होता है। परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों को पका पकाया भोजन मिलता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रसोइयों की होती है। उनकी नियुक्ति हर वर्ष दस महीने के लिए ग्राम प्रधान […]

लखनऊ। रसोइया कहने के लिए तो सरकारी विद्यालय में काम करती हैं किंतु उनका मानदेय दैनिक मजदूरी से भी काफी कम होता है। परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों को पका पकाया भोजन मिलता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रसोइयों की होती है। उनकी नियुक्ति हर वर्ष दस महीने के लिए ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य के सहमति से होती है। उनकी जिम्मेदारी बच्चों को खाना बनाने से लेकर खिलाने और बर्तन धोने तक की होती है। चूँकि परिषदीय विद्यालयों में कोई अतिरिक्त चपरासी नहीं होता है इसलिए व्यावहारिकता में प्रधानाचार्य उनसे स्कूल के कमरों, डेस्क, बेंच एवं कुर्सी- मेज की साफ-सफाई एवं झाड़ू-पोछा तक का काम करवाते हैं। दुकान से साग, सब्जी, मसाला, दाल और कोटा से अनाज लाने की जिम्मेदारी भी रसोइया की होती है। वर्तमान में विद्यालय को सुंदर रखने, सब्जी के उत्पादन के लिए बागवानी लगाने का प्रावधान किया है। इसके लिए जबकि कानूनी रूप से उनसे अतिरिक्त काम लिए जाने की मनाही है। फिर भी उन्हें करना पड़ता है। जबकि विद्यालयों पर  सफाई करने लिए सरकार द्वारा सफाईकर्मियों की नियुक्ति हुई है।

वे प्रधानाचार्य का भारी-भरकम दबाव महसूस करती हैं कि अगली बार वे उनकी जगह किसी अन्य महिला या पुरुष को न रख लें। इनका मानदेय वर्तमान में मात्र 2000 रुपये है। इस आधार पर उनका प्रतिदिन का मानदेय करीब 70 रुपए होगा। जो कि उनके दैनिक खर्च के हिसाब से काफी कम है। मात्र इतने पैसे में अपने घर के लिए साग, सब्जी एवं राशन की व्यवस्था नहीं कर सकतीं। फिर कपड़े, दवा व अन्य खर्च के लिए अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करती होंगी? अप्रैल 2022 से पहले उनका मानदेय 1500 रुपये ही था। इस आधार पर उनका प्रतिदिन का मानदेय 50 था। वर्ष 2019 से पहले उनका मानदेय तीस रुपए प्रतिदिन की दर से 1000 रुपये था। क्या विद्यालय में पाँच से छ: घंटे रहने वाली रसोइयों का मानदेय इतना पर्याप्त है? यह एक गंभीर सवाल है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

अपनी मानदेय को बढ़ाने के लिए रसोइयों ने समय-समय पर सरकार के समक्ष विरोध एवं धरना प्रदर्शन किया। किंतु अब तक उनके पक्ष में कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है। वर्ष 2019 में बस्ती की चंद्रावती देवी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘किसी भी पुरुष या महिला को न्यूनतम वेतन से कम देना मूल वेतन के अधिकारों का हनन है।’ उस हिसाब से किसी भी कुशल मजदूर का प्रतिदिन का वेतन न्यूनतम 410 रुपये होना चाहिए।  किंतु वे 70 रुपये में ही अपना गुजरा-बसर करने के लिए मजबूर हैं। आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं कि रसोइयों का वेतन पिछले तीन महीने से बकाया है। समय से उनका मानदेय न मिल पाना भी उनके लिए परेशानियाँ लेकर आता है। इसके अंतर्गत विधवा या जिनके बच्चे सम्बंधित विद्यालय में पढ़ते हों, ऐसी महिलाओं को वरीयता दी जाती है। जिन महिलाओं के पास कोई अन्य अतिरिक्त विकल्प नहीं होता, उनके लिए 2000 रुपये में खर्च चलाना कितना मुश्किल होता होगा। जबकि उसी विद्यालय में पढ़ा रहे अध्यापकों का वेतन उनसे 25 गुना से अधिक होता है।

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कभी-कभी प्रधानाध्यापक कन्वर्जन कास्ट में आनाकानी करते हैं, तो उनके द्वारा बनाये गये खाने का गुणांक कमजोर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय स्टाफ के अन्य सदस्य एवं अभिभावकों द्वारा उन्हें डाँट भी सुननी पड़ती है। यदि वे स्कूल में बचे हुए भोजन का उपयोग अपने लिए कर लेती हैं तो उनके ऊपर चोरी का भी आरोप लगा दिया जाता है और उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाने लगता है। जबकि बचे हुए खाने का अन्य कोई उपयोग नहीं होता है।

इन सब के बीच सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रसोईयों के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी का प्रावधान नहीं है। इस विद्यालय में अन्य स्टाफ के लिए 14 आकस्मिक अवकाश के साथ मेडिकल की छुट्टियों का प्रावधान है। महिला स्टाफ के लिए तीज, त्योहार, व्रत के साथ-साथ शिशु देखभाल के लिए अतिरिक्त छुट्टियां मिलती हैं। किंतु रसोइयों को प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित होकर निर्देशानुसार बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की छुट्टी की आवश्यकता होती है तो इसके लिए क्या सरकारी प्रावधान है? जिसका जवाब पाने के लिए मैंने कई प्रधानाध्यापकों से बातचीत की, लेकिन किसी ने आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार ने 15 अगस्त (1995) से लागू किया था। वर्ष 2003 में इसका विस्तार सभी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। तब से बच्चों को दोपहर में लगातार पका-पकाया हुआ पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। भोजन को चखने की जिम्मेदारी विद्यालय के अध्यापकों या प्रधानाध्यापकों की होती है। इसके पश्चात ही बच्चों को वितरित करने का प्रावधान है। लेकिन विद्यालय स्टाफ के सदस्य भोजन चखे बिना रजिस्टर पर दस्तखत कर बच्चों को भोजन करा देते हैं।

आज भी देश में लाखों बच्चे गरीबी रेखा के नीचे का जीवन-यापन करते हैं और वे स्कूल में जाना इसलिए आरंभ कर दिए कि उनके लिए दोपहर का भोजन मिलना सुनिश्चित है। मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य ही है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना एवं उन्हें पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार को रसोइयों के मानदेय पर विचार करना चाहिए साथ ही उन्हें महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम कुशल मजदूरी का मानक तय करे। ताकि इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी समाज में सिर उठाकर जीने में सहारा मिल सके।

दीपिका शर्मा युवा लेखिका हैं।

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